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पेंशनरों के लिए खुशखबरी! इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी, ऐसे मिलेगा पेंशन का लाभ

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Pension News : उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उत्तराखंड पेंशन के लिए राज्य सरकार ने अर्हकारी सेवा एवं विधिकरण अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दैनिक, तदर्थ, कर्मचारियों को पेंशन भुगतान की पारदर्शी एवं सरल व्यवस्था बनाई जाएगी और पेंशन में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा। संभावना है कि नए साल से पहले पेंशनरों को इसका लाभ दिया जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 के अस्तित्व में आने के बावजूद दिहाड़ी मजदूर, तदर्थ, विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्य प्रभारी कर्मी पेंशन का लाभ लेने के लिए अदालतों का रुख कर रहे हैं, ऐसा हाल ही में हुआ राज्य मंत्रिमंडल बैठक में अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करने के लिए उत्तराखंड पेंशन टू क्वालिफाइड सर्विसेज एंड वैधीकरण अधिनियम, 2022 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई।

इससे लाभ होगा

इसके तहत लोक निर्माण विभाग सिंचाई एवं वन सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक तदर्थ कार्मिकों, कार्य प्रभारियों, संविदा एवं नियत वेतन एवं अंशकालिक कर्मियों को पेंशन में पारदर्शी एवं सरलीकृत पेंशन व्यवस्था करने की तैयारी कर रहा है. इस निर्णय से कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही पेंशन या अन्य लाभ मिल सकेंगे। हालांकि, अभी नियम या शर्तें सामने नहीं आई हैं।

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