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हरियाणा सरकार का पंचायत प्रतिनिधियों को एक और बड़ा झटका, पंचायती राज प्रतिनिधियों से छीनी ये शक्तियां

यदि सरपंच सात दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो भुगतान ग्राम पंचायत के बजाय संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार यदि डीडीओ द्वारा पंचायत समिति में सात दिन के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद, भुगतान करेंगे.
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Gram Panchayat

हरियाणा सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को एक और बड़ा झटका दिया है। अब ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) सरपंच (Sarpanch), ब्लाक समिति (Block Committee) और जिला परिषद चेयरमैन (District Council Chairman) सिर्फ एक सप्ताह तक ही ठेकेदारों का भुगतान रोक सकेंगे। अगर एक सप्ताह में ठेकेदारों की राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारियों के पास यह अधिकार चला जाएगा और वह अधिकारी ठेकेदार का भुगतान करेंगे। 

पहले सरपंच (Sarpanch), ब्लाक समिति (Block Committee) और जिला परिषद चेयरमैन (District Council Chairman) के पास कार्य से संतुष्ट नहीं होने पर लंबी अवधि के लिए भुगतान रोकने की शक्ति थी। अब सरकार ने राशि भुगतान के लिए जन प्रतिनिधियों के लिए समय अवधि तय कर दी है। माना जा रहा है कि इससे पंचायत प्रतिनिधियों का आंदोलन और बढ़ सकता है। इस संबंध में गुरुवार को विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, 25 लाख रुपये तक अदायगी के लिए उपमंडल अधिकारी (SDO) बिल बनाकर और वेरिफाई करके संबंधित पंचायती राज संस्था के वितरण अधिकारी को भेजेगा, जो बिल को पास करके ठेकेदार के बिल की अदायगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सात दिनों में करेगा। 

अगर सरपंच (Sarpanch) सात दिनों में अदायगी नहीं करते हैं तो ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) के बजाय संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार, अगर पंतायत समिति में DDO द्वारा सात दिनों में भुगतान नहीं किया जाता तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अदायगी करेगा। 

वहीं, जिला परिषद का DDO इसी अवधि में ठेकेदार का भुगतान नहीं करता है तो संबंधित उपायुक्त के पास यह अधिकार चला जाएगा। वहीं, 25 लाख रुपये से अधिक राशि का बिल उपमंडल अधिकारी, पंचायती राज (SDO) द्वारा कार्यकारी अभियंता को भेजा जाएगा, जो इसे सत्यापन करके संबंधित पंचायती राज संस्था के DDO को अदायगी के लिए भेजेगा।

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