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कर्मचारी -स्टाफ के लिए गुड न्यूज, नियुक्ति-पदोन्नति पर अपडेट, नियमों में बदलाव, ऐसे मिलेगा लाभ

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हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्राध्यापकों की भर्ती और पदोन्नति के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत एमफिल और पीएचडी धारकों के लिए उपलब्ध 7 वेतन वृद्धि के बजाय प्रत्येक पद पर पदोन्नति से पहले साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल कॉलेज के प्रोफेसर जिन्हें छात्रों को सलाह देने का अनुभव है, वे ही विश्वविद्यालयों में सीधे प्रोफेसरशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्य रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में एक नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही विरोध शुरू हो गया है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रोफेसरों ने यूजीसी अधिनियम-2018 के आधार पर नए सिरे से अधिसूचना जारी करने की मांग की है.उन्होंने कहा कि यूजीसी ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रावधान किया है लेकिन राज्य सरकार ने इसे 58 वर्ष रखा है, ऐसे में मामलों में 58 वर्ष के बाद 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों, प्राचार्यों या प्राध्यापकों की पुनर्नियुक्ति दी जाएगी।

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