कार या बाइक पर बैठे किसी का काटा चालान, नए ट्रैफिक नियम! अवश्य जानिए

अगर आप अपनी कार या बाइक से सफर कर रहे हैं और रास्ते में किसी अजनबी को लिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं। ऐसा करने पर आपका चालान कट सकता है। केवल व्यावसायिक कारों या बाइकों को ही इस तरह से सवारी करने का अधिकार है।
नए ट्रैफिक नियम: अगर आप अपनी कार या बाइक से सफर कर रहे हैं और रास्ते में किसी अजनबी को लिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं। ऐसा करने पर आपका चालान कट सकता है। केवल व्यावसायिक कारों या बाइकों को ही इस तरह से सवारी करने का अधिकार है। महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए गैर-परिवहन वाहनों द्वारा कार-पूलिंग या बाइक-पूलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। गैर-परिवहन वाहन (यानी व्यक्तिगत कार या बाइक) सफेद लाइसेंस प्लेट वाले होते हैं। इनका व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
वर्तमान में कुछ कंपनियां महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में ऐप-आधारित बाइक, ऑटो और कार टैक्सी सेवा प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से बहुत से लोग अपने निजी वाहनों, विशेषकर बाइक का उपयोग करके बाइक या कार टैक्सी सेवा की पेशकश करने लगते हैं। अभी ऐसा करना गलत होगा। 13 जनवरी को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को फटकार लगाई और सेवाओं को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि गैर-परिवहन वाहनों का व्यावसायिक वाहनों के तौर पर इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। आम जनता और यात्रियों की सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। "गैर-परिवहन श्रेणी में पंजीकृत वाहनों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए पूलिंग के लिए गैर-परिवहन वाहनों का उपयोग करने से उन वाहनों की कमाई पर फर्क पड़ेगा जो वैध परमिट पर चल रहे हैं।"